शादी समारोह में असलहे ले जाने पर रोक लगी, रैली, धरने पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे

शहर में कारोबारी व्यापार के सिलसिले में आते-जाते हैं और बाहरी राज्यों से भी कारोबार के लिए आते हैं। यह कारोबारी होटल, धर्मशाला आदि में ठहरते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से होटल में ठहरने वाले यात्री का नाम-पता आदि ब्योरा रखना होगा। वहीं, कच्चे-पक्के माल की डिलीवरी होती है। पुराने बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। शहर के बाजारी इलाकों में सुबह 8 से रात 10:30 बजे तक ढुलाई का वाहन नहीं प्रवेश करेगा। सड़कों पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी: विवाह समारोह या खुशी के मौकों के दौरान सड़कों पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका रहती है और धुआं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुलिस का कहना है कि मैरिज पैलेस के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग को मनाही रहेगी। बच्चों को ले जाने वाले चालकों का ब्योरा हो: निजी स्कूलों के बच्चों को ले जाने वाले बस व अन्य वाहन चालकों का ब्योरा स्कूल मैनेजमेंट को रखना होगा। इसके अलावा स्कूल में काम करने वाले बाहरी कर्मचारियों का भी रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें शिक्षक भी शामिल हैं। इनका वेरीफिकेशन कराया जाएगा, जिनका रिकॉर्ड सहीं नहीं होगा। उन्हें किसी भी पद पर काम पर नहीं रखा जाएगा। भास्कर न्यूज | लुधियाना अब मैरेज पैलेस में असलहों को नहीं ले जा सकेंगे। स्पा सेंटर संचालकों को परिसर में सीसीटीवी लगाने होंगे। स्पा सेंटर में आने वाले हर कस्टमर का रिकॉर्ड रखना होगा। रैली, जुलूस, धरने पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। असलहा, ज्वलनशील पदार्थ, डंडे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट वाहनों में वीआईपी, आर्मी, ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी,पुलिस और सरकारी विभाग का नाम आदि नहीं लिखेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने आदेश जारी किए हैं। डीसीपी जसकिरन सिंह तेजा ने बताया कि इस संबंध में सख्ती से आदेशों का पालन कराया जाएगा। बताया कि मैरेज पैलेस, होटल में शादी समारोह या खुशी के मौके पर असलहे, कारतूस ले जाने पर मनाही रहेगी। कोई ले जाता है तो होटल प्रबंधन को इसका रिकार्ड रखना होगा और इस बारे में पुलिस को भी अवगत कराना होगा। बताया कि रेहड़ियां, ढाबा, करियाना की दुकानें, ठेकों के बाहर शराब पीने पर पाबंदी होगी और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हुक्का बार संचालित करने वालों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा।ई-सिगरेट का प्रयोग नहीं होगा।अस्पताल, आईएएस कोचिंग सेंटर के नजदीक स्थित मैरिज पैलेस, मंदिरों को आदेश हैं कि वह लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रयोग नहीं करेंगे। आकस्मिक स्थिति पर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर जेलों के नजदीक 500 मीटर के दायरे में विवाह प्रोग्राम और अन्य आयोजनों में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा। मोटरसाइकिल मैकेनिक, वर्कशॉप के संचालकों को आदेश हैं कि वह साइलेंसरों को मोडीफाई नहीं करेंगे ताकि वाहनों से निकलने वाली पटाखों जैसी आवाज पर रोक लग सके। दोपहिया, चारपहिया वाहनों पर वीआईपी नंबर प्लेट और हुटर लगाने पर पाबंदी रहेगी। ओवरलोडेड हैवी व्हीकल शहर में एंट्री नहीं होगी {प्रवासियों का वेरीफिकेशन किया जाएगा {खुले वाहन में रेत की डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगी {पेट्रोल पंप व मनी एक्सचेंज में सीसीटीवी जरूरी {गोल्ड लोन कंपनियों में सुरक्षा के इंतजाम रखने होंगे {आर्मी की वर्दी खरीदार की जांच कर ही बेची जाएगी {एटीएम में रात 8 से सुबह 6 बजे तक एक सुरक्षाकर्मी तैनात होगा {दुकानों के बाहर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेंगे {तेजाब की गैरकानूनी बिक्री पर रोक रहेगी व लाइसेंस धारक बेच सकेंगे {मंगरू मच्छी की बिक्री पर रोक रहेगी {सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू की बिक्री, फेंकने, थूकने पर रोक रहेगी {मोबाइल संचालक पूर्ण दस्तावेज वाले मोबाइल ही खरीदेंगे {हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी {पार्किंग ठेकेदार संदिग्ध वाहनों पर नजर रखेंगे {चाइना मेड डोर की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा

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