शिक्षक ने घर छोड़ने के बहाने की थी अश्लील हरकत:स्कूल शिक्षक को 3 साल की सजा, नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी, कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), झुंझुनू ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल शिक्षक को 3 साल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शिक्षक राजकुमार पुत्र थानाराम को दोषी ठहराया है। कुल छह वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह मामला बगड़ थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामले के अनुसार 28 मार्च 2024 को पीड़िता (घटना के समय उम्र 16 वर्ष 11 माह) अपनी माता के साथ पुलिस थाना बगड में उपस्थित हुई थी। पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि वह 28.03.2024 को जीव विज्ञान का पेपर देने के बाद वह स्कूल से घर जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसके जीव विज्ञान विषय के अध्यापक, आरोपी राजकुमार तोगड़ीया, स्कूल से बाहर निकल कर आए और उसे यह कहकर अपनी गाड़ी में बैठने को कहा कि वह घर की ओर जा रहे हैं और उसे घर छोड़ देंगे। पीड़िता जब पिछली सीट पर बैठने लगी तो आरोपी ने उसे आगे बैठने को कहा। गाड़ी में कुछ दूर चलते ही, आरोपी शिक्षक राजकुमार ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। पीड़िता के मना करने पर भी वह नहीं माना। जब वे पीड़िता के घर के सामने पहुंचे और पीड़िता गाड़ी से उतरने लगी, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने घर जाकर यह घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपी राजकुमार पुत्र धानाराम, निवासी वार्ड नं. 23 सुलताना के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर आई 13 गवाहों और 21 दस्तावेजों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भांबू की ओर से की गई।

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