शिवपुरी में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित:उल्लंघन पर 2,500 से 15 हजार तक का जुर्माना देना होगा, हार्वेस्टर संचालक को रजिस्टर करवाना आवश्यक

शिवपुरी जिले में अब फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी हार्वेस्टर मशीन संचालकों के लिए स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य फसल अवशेष को खेत में ही भूसे के रूप में निपटाना है। हार्वेस्टर संचालकों को पंजीयन कराना आवश्यक हार्वेस्टर संचालकों को मशीन का संचालन शुरू करने से पहले कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियांत्रिकी शिवपुरी के कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। उन्हें मशीन ऑपरेटर और स्टाफ की जानकारी भी विभाग को देनी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई किसान स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किए बिना फसल कटवाने का दबाव डालता है, तो हार्वेस्टर संचालक इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, पुलिस थाने या राजस्व अधिकारियों को दे सकते हैं। मशीन संचालन के दौरान आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए सभी संचालकों को अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर किसानों को 2,500 से 15 हजार तक जुर्माना देना पड़ेगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुसार, नरवाई जलाने पर पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से ₹2,500, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों से ₹5,000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से ₹15,000 प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे खेतों के पास लगे ट्रांसफार्मरों के आसपास 10×10 फीट का क्षेत्र खाली रखें, ताकि आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके। कलेक्टर ने कहा- उल्लंघन किया तो होगी सख्त कार्रवाई कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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