बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गुरुवार को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (ITC) ने मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में आरोप तय किए। हसीना के अलावा देश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्लाह अल मामून को सह-आरोपी बनाया गया है। मुकदमे की सुनवाई 3 अगस्त से शुरू होगी। बीडीन्यूज24 समाचार पोर्टल के अनुसार, मामून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दायर की है। मामून फिलहाल जेल में हैं, ये मुकदमा बाकी दो आरोपियों की गैर मौजूदगी में चलेगा। ITC में हसीना के खिलाफ अब तक 5 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 1400 लोगों की हत्या, भीड़ को उकसाना और सरकारी ताकतों का गलत इस्तेमाल शामिल हैं। अगस्त, 2024 में तख्तापलट के बाद से हसीना भारत में रह रहीं हैं। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने 6 जनवरी, 2025 को 11 और लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हसीना पर हत्या के आरोप बांग्लादेश में 5 जून, 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था, इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। हालांकि, हसीना सरकार ने यह आरक्षण बाद में खत्म कर दिया था। नाराज छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए थे। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। इस हिंसा के दौरान लगभग 1,400 नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस हिंसा में मरने वाले ज्यादातर छात्र थे। इस प्रोटेस्ट के दो महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और भारत आ गई थी। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। बांग्लादेश सरकार ने जुलाई में हुई हत्याओं की वजह से शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया था। अदालत की अवमानना मामले में हसीना को 6 महीने जेल की सजा
हालांकि, हसीना पिछले 11 महीने से भारत में हैं। 2 जुलाई को ITC ने अदालत की अवमानना के मामले में हसीना को छह महीने जेल की सजा सुनाई थी। बांग्ला अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने हसीना और एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल के बीच हुई फोन बातचीत की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया। यह बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कई अखबारों ने भी इसे छापा था। इस कथित ऑडियो क्लिप में शेख हसीना को यह कहते सुना गया कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। हसीना के PM पद छोड़ने के बाद अधिकारियों से फोन पर बातचीत के उनके कई ऑडियो लीक हुए हैं। हालांकि, ताजा लीक ऑडियो टेप उनके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के देखते ही सीधे गोली मारने के आदेश दिए थे। दावा-हसीना ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया था
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक अज्ञात सरकारी अफसर से बातचीत का ऑडियो लीक हो गया है। BBC ने ऑडियो की पुष्टि करते हुए दावा किया है कि पिछले साल तख्तापलट से पहले पूर्व PM ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। फोन कॉल पर शेख हसीना ने कहा, ‘मैंने उन सभी को आज रात गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। सबको कह दिया गया है, जहां भी आपको वे (प्रदर्शनकारी) दिखें, उन्हें पकड़ लीजिए। मैंने अब खुला आदेश जारी कर दिया है। अब वे घातक हथियारों का उपयोग करेंगे। वे जहां भी दिखेंगे, उनको गोली मार देंगे।’ BBC के मुताबिक, यह ऑडियो 18 जुलाई, 2024 को ढाका में बांग्लादेशी PM के आवास से की गई एक फोन कॉल के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। हसीना का ऑडियो इस साल मार्च में लीक हुआ। BBC ने पुलिस दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि इस कॉल के बाद, ढाका में मिलिट्री-ग्रेड राइफलों का इस्तेमाल किया गया। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का भी आरोप है। …………………………………….. शेख हसीना से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा शुरू:बांग्लादेश में ट्रायल TV पर लाइव दिखा रहे; तख्तापलट के बाद से भारत में हैं हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) में रविवार को इन आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किया गया। पूरी खबर यहां पढ़ें…


