संगरूर में अब साइबर कैफे में किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के एंट्री हीं मिलेगी। ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट संदीप ऋषी ने जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए ये आदेश फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे। नए नियमों के अनुसार, साइबर कैफे में किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। कैफे मालिकों को अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करना होगा। पहचान के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या क्रेडिट कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि साइबर कैफे का दुरुपयोग आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए कैफे मालिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।


