सक्ती पुलिस ने अमेजन इंडिया को जारी किया नोटिस:प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री पर जवाब मांगा, SP बोलीं-कंपनी सामाजिक- कानूनी जिम्मेदारियों से बच रही

छत्तीसगढ़ की सक्ती पुलिस ने अमेजन इंडिया को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री के मामले में जारी किया गया है। हाल ही में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसने लोगों को चाकू दिखाकर धमकाया था। पूछताछ में पता चला कि उसने यह चाकू अमेजन से खरीदा था। पुलिस ने नोटिस में कहा कि राज्य में चाकूबाजी से जुड़े सैकड़ों अपराध हुए हैं। इनमें हत्या, रंगदारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। फिर भी कंपनी प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री पर रोक नहीं लगा रही है। SP अंकिता शर्मा का कहना है कि अमेजन इंडिया अपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों से बच रही है। कंपनी अपराधों को बढ़ावा देने वाला डोर-स्टेप डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनती जा रही है। कंपनी से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री जारी रहने पर अमेजन को अपराधों का सहभागी माना जाएगा। एसपी अंकिता शर्मा ने अमेजन इंडिया को नोटिस भेजकर प्रतिबंधित चाकू की बिक्री को जन सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि 9 इंच से लंबा या 2 इंच से चौड़ा चाकू कानून के तहत निषिद्ध है, फिर भी ऐसे चाकू अमेजन से बेचे और डिलीवर किए जा रहे हैं। नोटिस में ये चार सवाल पूछे गए हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सवाल उठाया कि खतरनाक बटनदार और डिजाइनर चाकू ऑनलाइन और दुकानों में खुलेआम कैसे बिक रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये चाकू सब्जी काटने के लिए नहीं लिए जाते और आर्म्स एक्ट होते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिलासपुर जैसे शहरों में ये चाकू 100-500 रुपए में आसानी से मिल रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी अंकिता शर्मा ने सुझाव दिया है कि BIS और CCPA जैसी संस्थाएं ऐसे उत्पादों पर रोक लगा सकती हैं। अमेजन की गाइडलाइंस में भी हथियारों की बिक्री निषिद्ध है, फिर भी बिक्री जारी है, जो गंभीर मामला है।

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