कोरबा में मानिकपुर मुड़ापार रामनगर अमरियापारा मुख्य मार्ग पर अवैध कबाड़ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कबाड़ दुकान संचालक तनवीर खान के खिलाफ कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 29 के पार्षद गोपाल कुर्रे ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कबाड़ संचालक ने मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा कर रखा था। सड़क पर कबाड़ का सामान और वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से राहगीरों को परेशानी होती थी। कई बार हादसे भी हो चुके थे। निगम अधिकारियों के अनुसार, बायपास रोड रामनगर मोड़ से आम रोड तक संचालित कबाड़ी दुकान को हटाने की शिकायत मिली थी। पहले तनवीर खान को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। दुकान संचालक ने सड़क पर कबाड़ जमा कर रखा था टीम ने छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम की धारा 322 के तहत कार्रवाई की। यह धारा सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण और बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है। टीम ने पाया कि मुख्य मार्ग पर देशी शराब की बोतलें, पुट्ठा और प्लास्टिक का कचरा जमा किया गया था। इससे जन स्वास्थ्य को खतरा था। बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) के तहत मामला एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। निगम ने मौके से सारा सामान जब्त कर लिया है।


