सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की पत्थर मारकर हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर की अदालत में की गई। आरोपी ने चावल नहीं लाने को लेकर नशे की हालत में पत्नी की पिटाई कर दी और फिर सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक, सरगुजा जिले के कुन्नी चौकी अंतर्गत ग्राम दर्रापारा निवासी विष्णु दास (35) का 12 जनवरी 2025 को पत्नी मानकुंवर के साथ विवाद हुआ था। मानकुंवर पहले विष्णुदास की भाभी थी। भाई के छोड़ने के बाद मानकुंवर अपने देवर के साथ लिव इन रिलेशन में बतौर पत्नी रह रही थी। विष्णुदास ने मानकुंवर से छेरता के लिए चावल लाने कहा था, जिसे वह नहीं लेकर आई थी। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। मारपीट के बाद पत्थर पटककर हत्या आरोपी विष्णुदास ने पहले मानकुंवर के साथ मारपीट की। रात को जब मानकुंवर घर से बाहर निकलकर मायके जाने लगी, तो विष्णुदास ने उसका पीछा किया और पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट आने के कारण मानकुंवर की मौत हो गई तो विष्णुदास उसका शव घर की परछी में रखकर फरार हो गया। दूसरे दिन सुबह विष्णुदास का छोटा भाई ग्राम तेंदूघाट निवासी सिया दास वहां पहुंचा तो मानकुंवर मृत अवस्था में पड़ी थी। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुन्नी पुलिस ने धारा 103 (1) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मामले की सुनवाई करते हुए सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने मामले में विष्णुदास को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


