जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक करीब एक करोड रुपए की संपत्ति कोर्ट के आदेश से कुर्क की है। यह कार्रवाई बीएस के धारा 107 के तहत की गई है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए जोधपुर डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल ने बताया कि साइबर क्राइम में शामिल छैलू सिंह (22) पुत्र अर्जुन सिंह निवासी खाराबेरा हाल निवासी रामेश्वरम नगर पुलिस जोधपुर ने अपराध से संपत्ति अर्जित की थी बंसल ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को रुकवाया गया जिसमें तीन युवक सवार थे। इनमें छैलू सिंह भी शामिल था। आरोपी नाकाबंदी पार करके भागे तो पुलिस ने पीछा करके उनको पकड़ लिया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में मामला दर्ज कर जब आरोपियों से पूछताछ पूछताछ की तो पता चला कि वह साइबर अपराध में लिप्त हैं और इसके जरिए का बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। जांच में पता चला कि उसे छैलू सिंह के खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। इसके बाद मामले की जांच कर रहे प्रताप नगर सदर थाना अधिकारी गोविंद व्यास को बीएस की धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जांच में पता चला कि छैलू सिंह ने अवैध धन से एक फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत करीब 36 लख रुपए और अपने गांव में एक आलीशान मकान बनाने में अपराध से प्राप्त धन का उपयोग किया है। मकान की कीमत करीब 56 लख रुपए है।
इसके बाद पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 8 जोधपुर महानगर में धारा 107 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पुलिस के इस्तगासा को सही मानते हुए फॉर्च्यूनर और निर्माणाधीन आलीशान मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया। इस पर पुलिस ने संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की।


