साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्मी को 20 साल की सश्रम कैद

खरगोन | नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक व पैरवीकर्ता महेंद्र भानुप्रिय ने बताया घटना 12 जून 2022 की है। पीड़िता की मां ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करती है। उसके 3 बच्चे होकर 2 लड़के और एक लड़की है। 11 जून 2022 सुबह 5 बजे उठकर देखा तो बेटी नहीं दिखी। आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घटना के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खरगोन पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता को तलाश लिया। उसने बताया कि सावन उर्फ कालू शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने मामले की सुनवाई कर साक्ष्य के आधार पर आरोपी सावन उर्फ कालू को 20 साल की सश्रम कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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