सागर में परिवहन विभाग ने जब्त की 5 यात्री बसें:बगैर परमिट और अग्निशमन यंत्र नहीं मिलने पर कार्रवाई, 25500 रुपए का जुर्माना लगाया

सागर में यात्री, स्कूल बसों और अवैध संचालित वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने शहर में वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पांच यात्री बसों में अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नहीं होने पर बसों को जब्त कर 25 हजार 500 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जब्त की गई यात्री बसों में तीन सामान्य श्रेणी की यात्री बसें और दो स्लीपर कोच यात्री बसें शामिल हैं। एक यात्री बस में निर्गम के लिए दूसरा दरवाजा नहीं पाया गया। जिस कारण उक्त वाहन की फिटनेस निरस्त की गई। एक यात्री वाहन बिना परमिट के संचालित होता पाया गया। एक अन्य यात्री बस में पीछे की ओर कांच पर लोहे की जाली लगी मिली। जिसे तत्काल निकलवाया गया और निर्धारित मानक व क्षमता के अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए। दो स्लीपर बसों में चार इमरजेंसी गेट नहीं होने और निर्धारित मानक व क्षमता के अग्निशमन यंत्र नहीं मिलने पर जब्त किया गया है। जब्त बसों को कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया है। इसके साथ ही एक यात्री बस में इमरजेंसी गेट पर लगी सीटों को मौके पर निकलवाकर जब्त किया गया है। परिवहन अधिकारी के अनुसार, 13 जनवरी को सभी स्लीपर कोच यात्री बस संचालकों के साथ बैठक की गई थी। जिसमें स्लीपर कोच यात्री बसों में एआईएस-119 के अनुरूप सुधार करने के निर्देश दिए गए थे। यदि कोई भी यात्री बस निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्लीपर कोच यात्री बसों में यह व्यवस्थाएं करना होगी

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