सागर में परिवहन विभाग ने सोमवार को यात्री और स्कूली बसों के खिलाफ सख्ती दिखाई। बहेरिया तिराहे और दमोह मार्ग पर की गई चेकिंग के दौरान एक 15 साल पुरानी यात्री बस का फिटनेस और पंजीयन निरस्त कर उसे स्क्रैप (कबाड़) करने का आदेश जारी किया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 अन्य वाहनों से 39,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि जिले में यात्री बसों, स्कूल बसों और अवैध संचालित वाहनों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बहेरिया तिराहा और दमोह मार्ग पर 50 से अधिक यात्री और स्कूली वाहनों की जांच की गई। फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र नहीं मिले
जांच के दौरान 16 वाहनों में कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। इनमें फर्स्ट एड बॉक्स, रिफ्लेक्टर टेप, वीएलटीडी (VLTD), अग्निशमन यंत्र और एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट जैसी कमियां शामिल थीं। इन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 39,500 रुपए का चालान काटा गया। बस क्रमांक MP 15 PA 0977 होगी स्क्रैप
चेकिंग के दौरान मिली 15 वर्ष पुरानी यात्री बस (क्रमांक एमपी 15 पीए 0977) पर सख्त कार्रवाई की गई। विभाग ने इस बस का फिटनेस और पंजीयन निरस्त कर दिया है। साथ ही इसे स्क्रैप करने का आदेश भी जारी किया गया है। 5 दिसंबर तक का दिया अल्टीमेटम
दरअसल, शासन के 14 नवंबर के आदेश के तहत 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी 151 यात्री बसों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इन बसों को स्टेज कैरिज के स्थाई परमिट से रिप्लेस कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में बस मालिकों को 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में पुरानी बसों को नई बसों से रिप्लेस नहीं किया गया, तो उनके स्थायी परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे।


