सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अवैध खनन पर कार्रवाई:खनिज विभाग ने दो कंपनियों को नोटिस जारी किया, JCB समेत कई वाहन जब्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग की टीम ने तीन दिनों तक अलग-अलग इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई वाहन जब्त किए गए और दो कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। सहायक खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा ने बताया कि जांच दल ने 26 नवंबर को तहसील सरिया के कटंगपाली-बोन्दा क्षेत्र में मुरूम के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिनमें लगभग 20 घन मीटर मुरूम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। तहसील सरिया के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनिपट्टा गौण खनिज डोलोमाईट मेसर्स रायगढ़ मिनरल्स प्रा. लिमिटेड (प्रो. कमल शर्मा) को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस दिया गया। गौण खनिज डोलोमाइट भंडारकर्ता को नियम उल्लंघन पर नोटिस साथ ही, स्वीकृत अस्थायी भंडारण गौण खनिज डोलोमाईट मेसर्स पुष्पा मिनरल्स (प्रो. भरतलाल पटेल) को भी छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम 2009 के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया। कटंगपाली में चूनापत्थर के अवैध परिवहन पर हाईवा जब्त जांच दल ने 27 नवंबर को तहसील सरिया के ग्राम कटंगपाली में चूनापत्थर के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की। इस दौरान वाहन क्रमांक CG 13 AR 6309 (हाईवा) को जब्त कर बरमकेला थाने की सुरक्षा में रखा गया। वाहन मालिक का नाम अशोक सिंघल बताया गया है। रेत के अवैध परिवहन पर चार ट्रैक्टरों की जब्ती 28 नवंबर को टीम ने तहसील सारंगढ़ के कोसीर क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त चार ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की। इन सभी वाहनों को जब्त कर कोसीर थाने की सुरक्षा में सौंप दिया गया। यह सभी कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई हैं।

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