सिंगर एमी विर्क और सुख-ई को हाईकोर्ट से राहत:HC ने मोहाली अदालत द्वारा जारी किए सम्मन पर लगाई रोक,कापीराइट के लगे हैं आरोप

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक-अभिनेता एमी विर्क, सुख ई और गीतकार अरशद अली को अंतरिम राहत देते हुए कॉपीराइट उल्लंघन के एक मामले में मोहाली की एक निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी है। यह मामला लोकप्रिय पंजाबी ट्रैक “दर्शन” से जुड़ा है, जो अब कानूनी लड़ाई का विषय बन गया है। संपादक निर्मल सिंह ग्रेवाल का दावा है कि उन्होंने 2021 में अरशद अली के साथ मिलकर “दर्शन” गीत लिखा था। ग्रेवाल के अनुसार, अली ने बाद में उनकी जानकारी या सहमति के बिना यह गीत एमी विर्क और सुख ई को बेच दिया, जो उनका आरोप है कि कॉपीराइट कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस शिकायत के आधार पर, मोहाली की निचली अदालत ने 14 फरवरी को तीनों, एमी विर्क, सुख ई और अरशद अली को समन जारी कर 26 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। तीनों ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि ये दावे निराधार हैं। उन्होंने दावा किया कि यह गीत मूल रूप से सुख ई द्वारा लिखा गया था और इसमें निर्मल सिंह ग्रेवाल की कोई संलिप्तता नहीं थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि समन बिना किसी ठोस कानूनी आधार के जारी किए गए थे और तथ्यों की उचित जाँच नहीं की गई थी। तर्कों पर गौर करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी और निर्मल सिंह ग्रेवाल को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा। इस आदेश ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है और कलाकारों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिनका कहना है कि उन्होंने किसी भी कॉपीराइट मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है।

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