सिविल जज पीटी का रिजल्ट दोबारा जारी करने का हाईकोर्ट का निर्देश

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पीटी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (ईबीसी) और पिछड़ा वर्ग-2 (बीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों को रिजल्ट दोबारा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी संगीता कुमारी, जुली परवीन और लक्ष्मी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थियों के परिणाम तीन सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि प्रार्थियों के अंक पहले घोषित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें घोषित करना होगा। वह यदि कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें परीक्षा में सफल घोषित करना होगा। याचिका में प्रार्थियों ने कहा था कि जेपीएससी ने उनकी सही श्रेणी (ईबीसी-1 और बीसी-2) में मान्यता नहीं दी है, जिस कारण उनके परिणाम प्रभावित हुए।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *