गिरिडीह | गिरिडीह के पचंबा थाना इलाके के पांडेडीह निवासी अधिवक्ता सुजीत पांडेय ने अंचल अधिकारी, सदर अंचल, गिरिडीह को आवेदन देकर दाखिल खारिज से जुड़ी रजिस्ट्री संख्या 2926/2025-26 रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मौजा पांडेडीह, थाना पचंबा, खाता नंबर 5 की जमीन का रसीद अवैध तरीके से काटकर लगभग 5 एकड़ की जमीन को तीन हिस्सों में बांटा गया। जबकि अन्य दो हिस्सेदार पहले ही अपने हिस्से की जमीन बेच चुके थे। सुजीत पांडेय ने कहा कि सुरेश पांडेय और अन्य ने गलत तरीके से निबंधन कर चंदन कुमार गुप्ता के नाम रजिस्ट्री कराई, जबकि उनका परिवार उस जमीन पर दादाजी के समय से कब्जा रखता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत सिकदारडीह के मुखिया द्वारा निर्गत वंशावली में उनका नाम शामिल नहीं किया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने अपने आवेदन में यह भी बताया कि संबंधित प्लाटों को लेकर दीवानी मुकदमा संख्या 304/2022 भी लंबित है। साथ ही, पार्वती देवी उर्फ भागवती देवी के नाम भी रसीद जारी की जा रही है, जबकि उनके पिता ने जमीन उनके पूर्वजों को सुपुर्द की थी। सुजीत पांडेय ने अंचल अधिकारी से अनुरोध किया है कि निबंधन संख्या 4964/2025 को रद्द कर इस दाखिल खारिज की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक मालिकों के साथ न्याय हो सके।


