सीकर में कक्षा 1 से 8वीं की 10जनवरी तक छुट्टी:जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने जारी किए आदेश, कक्षा 9 से 12 का समय सुबह 11बजे से शाम 4बजे तक रहेगा

सीकर में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने आज नन्हे-मुन्ने स्कूली बच्चों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। आदेश के अनुसार क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की 10 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। 11 जनवरी को रविवार है, रविवार को स्कूलों की छुट्टी रहती ही है, तो वर्तमान आदेशों के हिसाब से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स अब 12 जनवरी को ही स्कूल आएंगे। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा के आदेशों के अनुसार कक्षा 9 से 12 का समय भी बदला गया है। कक्षा 9 से 12 की क्लासेस सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगी। कलेक्टर का ये आदेश जिले की सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। इस आदेश की पालना ना करने वाले संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। यह छुट्टी सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए रखी गई है। बाकी स्कूल स्टाफ रुटीन ड्यूटी के लिए स्कूल जाएंगे। सीकर के जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कुछ देर पहले छुट्‌टी के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों का सुबह तड़के स्कूल आना मुश्किल हो रहा है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से मिली रिपोर्ट के आधार पर और प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत किए जाने के बाद 10 जनवरी तक सीकर जिले में संचालित सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी रहेंगी। यह आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी(प्राइवेट) स्कूलों के लिए मान्य होगा। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस अवकाश की घोषणा की गई है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है। स्कूलों में 6 जनवरी से 10 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की हैं। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बच्चों की यह छुट्टियां 11 जनवरी तक हो गई हैं। लेकिन यह छुट्टियां स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स या स्टाफ पर लागू नहीं होंगी। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि अगर इस आदेश की पालना नहीं होती है और निर्धारित समय पर बच्चे स्कूल में आते हुए दिखाई दिए तो संस्था प्रधान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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