सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ की ऐतिहासिक सुखना झील के सूखने पर गंभीर चिंता जताई और इस मुद्दे को अवैध निर्माण से जोड़ा। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने हरियाणा सरकार को पिछली गलतियां ना दोहराने की चेतावनी दी और कहा कि अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत के कारण सुखना झील को पूरी तरह नुकसान पहुंच चुका है। अब कोई स्टेप उठाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत के कारण आप सुखना झील को और कितना सुखा देंगे? आपने झील को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।


