सेमिनार- बिना गारंटी के मिलेगा बिजनेस लोन:SC-ST और महिलाओं को 10% अतिरिक्त सब्सिडी, खाद्य प्रसंस्करण में 50% तक छूट

इंदौर में टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और सीए शाखा द्वारा आयोजित ‘प्रोजेक्ट फाइनेंस और सरकारी सब्सिडी योजनाओं’ पर सेमिनार में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। टीपीए के अध्यक्ष सीए जे पी सराफ ने बताया कि जानकारी के अभाव में कई निवेशक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सेमिनार में बताया गया कि सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इन वर्गों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में अस्पताल और मेडिकल जांच केंद्रों में निवेश पर भी विशेष सब्सिडी दी जा रही है। नाबार्ड की योजनाओं के तहत भंडारण गोदाम, कृषि उत्पादों की सफाई-छंटाई, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन में 25% से 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने पर सामान्य श्रेणी को 35% और एससी-एसटी वर्ग को 50% तक की पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। कपड़ा उद्योग में केंद्र सरकार 15% और राज्य सरकार 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। टीपीए के मानद सचिव सीए डॉ. अभय शर्मा ने बताया कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उचित दस्तावेजीकरण और पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी पेशेवर की मदद अवश्य लें। सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है।

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