अजमेर में सोना बेचने के नाम पर एक युवक के साथ दूसरे युवक द्वारा 2.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले में कोर्ट के आदेश से क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित अरावली विहार वैशाली नगर निवासी अंकुश वशिष्ठ पुत्र करूणेश वशिष्ठ ने रिपोर्ट में आरोपित अभियन्ता नगर वैशाली नगर निवासी तरूण सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी को बताया है। पीड़ित अंकुश का कहना है कि आरोपित उसका परिचित था। इसलिए उसकी ससुराल पक्ष में आवश्यकता हेतु 30 ग्राम सोना खरीदने के दौरान उसने आरोपित तरूण सोनी से 8 अगस्त 2024 को सम्पर्क किया था। जिसने उसके घर पर आकर उस समय का सोने का बाजार भाव 72,500 रुपए बताते हुए 30 ग्राम सोना देने के लिए कह दिया। इस पर अंकुश ने उसे 2 लाख 15 हजार रुपए दे दिए और शेष राशि सोना प्राप्त होने पर देने के लिए कह दिया। लेकिन एक सप्ताह बाद भी सोना नहीं देने पर उसने तरूण को टोका तो वह बहानेबाजी करने लगा। उसे कई बार मैसेज व फोन किए, लेकिन उसने सोना खरीदकर नहीं दिया। सोना नहीं देने पर जब उससे रुपए लौटाने को कहा तो उसने पैसा भी नहीं लौटाया। ऐसे में अंकुश ने 6 व 10 अक्टूबर 2025 को नोटिस भी भेजा। जिसका कोई असर नहीं होने पर उसने अदालत में परिवाद पेश कर दिया। जिस पर अदालत के आदेश से अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआई तेजाराम कर रहे हैं।


