सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, अशोकनगर के सचिव अनिल शंकर और संयुक्त सचिव शंकर प्रसाद वर्मा को सोसाइटी से बर्खास्त कर दिया गया है। संयुक्त निबंधक, सहकारिता समिति, झारखंड की अदालत ने सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, अशोक नगर, रांची की प्रबंधन समिति के दो सदस्य अनिल शंकर (सचिव) और शंकर प्रसाद वर्मा (संयुक्त सचिव) को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. माधव ने इस संबंध मेंं कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सौमिष्ठा बनर्जी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि उक्त दोनों सदस्य सोसाइटी के साथ अनुबंधित व्यावसायिक लेन-देन में लिप्त हैं। इसलिए झारखंड सहकारिता समिति नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(सी) तथा नियम 24(2) के अनुसार प्रबंधन समिति के सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दोनों सदस्यों ने सोसाइटी से दुकानें लीज पर लेकर उन्हें अन्य व्यक्तियों को उप-स्वामित्व (सबलेट) में दे दिया, जो लीज अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह तथ्य नामांकन के समय छुपाया गया था। संयुक्त निबंधक की अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुबंध की वर्तमान स्थिति के आधार पर दोनों सदस्य चुनाव के लिए अयोग्य थे और अब पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं हैं। सोसाइटी के चेयरमैन को आदेश दिया जाता है कि दोनों सदस्यों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया जाए।


