भास्कर न्यूज | जालंधर बर्ल्टन पार्क में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 78 करोड़ से स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट में पेड़ काटने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आदेशों के उल्लंघन की याचिका की बुधवार को दूसरी सुनवाई हुई। इसमें नगर निगम ने पेड़ काटने के खिलाफ दी गई दलीलों का जवाब नहीं दिया। सरकारी वकील ने जवाब देने के संबंध में अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय हुई है। बुधवार को याची बर्ल्टन पार्क एक्शन कमेटी के वकील और सरकारी पक्ष से वकील पहुंचे थे। इस याचिका में नगर निगम कमिश्नर पार्टी हैं। वह प्रोजेक्ट से जुड़े जालंधर नगर निगम के सबसे बड़े अफसर हैं। उनका तबादला हो गया है। गौतम जैन की जगह अब संदीप ऋषी ने पदभार संभाला है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन की याचिका में गौतम जैन पहले ही सुनवाई में अपना पद पक्ष होने के चलते जवाब देने के जिम्मेदार थे, तब भी सरकारी वकील ने जवाब न देकर अतिरिक्त समय मांगा था। स्पोर्ट्स हब उक्त जमीन पर बन रहा है, जहां पहले क्रिकेट मैदान बनना था। इसके लिए बर्ल्टन पार्क एक्शन कमेटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसका फैसला अक्टूबर 2013 में आया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पेड़ों के संरक्षण के संबंध में गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में अब दोबारा एक्शन कमेटी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इसके मैंबर हरीश शर्मा ने बुधवार को कहा कि अब दोबारा नए स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट में 51 हरे-सूखे पेड़ों की नीलामी रखी गई। जिसके बाद दोबारा एक्शन कमेटी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गई। ये 2013 के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। उधर, स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट में याचिका का फैसला आने तक पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती है। जिस जगह पर पेड़ काटकर निर्माण करना है, वो सारे काम रोककर रखने होंगे। अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई तक पेड़ों को डैमेज करके होने वाले सारे निर्माण नहीं हो सकेंगे, ये प्रोजेक्ट पर प्रभाव है। कानूनी प्रक्रिया में अंतिम फैसला आने तक पेड़ सुरक्षित रहेंगे पर नया प्लान न बनने से प्रोजेक्ट फंस जाएगा।


