खंडवा जिले की हरसूद कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी चचेरे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुना दी। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा था, आरोपियों ने हत्या कर लाश को जंगल में छिपा। पुलिस ने बतौर साक्ष्य घटनास्थल पर मौजूद खून और मिट्टी के सैंपल लिए, डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों की एक्टिविटी पाई गई। इसी आधार पर आरोप तय हुए और कोर्ट ने दी। अभियोजन के मुताबिक, न्यायाधीश हरसूद ने मृतक रसीद पिता बच्चू कुरैशी (28) निवासी गुलाईमाल की हत्या के मामले आरोपी अमर पिता श्रवण (34) और दिनकर उर्फ छोटू पिता करनलाल धुर्वे (20) दोनों निवासी ग्राम गुलाईमाल को उम्रकैद के साथ एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। घटना 13 फरवरी 2021 की है। पुलिस कस्टडी में आरोपी अमर ने बताया कि रसीद का एक परिचित महिला से संबंध था, उसे मना किया, बावजूद वह नहीं माना। 10 फरवरी 2021 की रात में रसीद उस महिला से मिलने गया था, उसी समय अपने चचेरे भाई दिनकर उर्फ छोटू के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और लकड़ी से उसकी हत्या कर दी। लाश को जंगल में छिपा दिया था।


