सरायकेला| जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत ने कटहल पेड़ काटे जाने के विवाद को लेकर वर्ष 2023 में कांड्रा थाना अंतर्गत शारदाबेड़ा में हुए कोंदा मुंडा की हत्या के मामले में आरोपी सुनिया मुंडा को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है ।रुपए नहीं देने की स्थिति में आरोपी को एक साल साधारण कारावास की सजा काटना होगा। अदालत ने आरोपी सुनिया मुंडा को भादवि की धारा 201 में दोषी पाते हुए 2000 जुर्माना की सजा सुनाई है, फाइन नहीं देने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सजा काटना होगा। इस संबंध में मृतक कोंदा मुंडा के भाई गुरुवा मुंडा द्वारा 21 मार्च को कांड्रा थाना में सुनिया मुंडा पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिक दर्ज की गई थी।


