हरदा कलेक्ट्रेट में नए प्रतिबंध लागू, सामूहिक ज्ञापन पर सख्ती:अब सिर्फ पांच लोगों को अनुमति, जुलूस-रैली बिना मंजूरी प्रतिबंधित

हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने गुरुवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत हरदा कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने के लिए पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार, ज्ञापन सौंपने के इच्छुक व्यक्ति या संगठन को आवेदन में आयोजक तथा ज्ञापन सौंपने वाले अधिकतम पांच व्यक्तियों के नाम, पता और मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। साथ ही, ज्ञापन सौंपने की दिनांक और समय भी स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त समय से अधिकतम 30 मिनट तक का विलंब स्वीकार्य होगा, लेकिन इससे अधिक देरी मान्य नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई सभा, जुलूस या वाहन रैली का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना रैली अथवा जुलूस का आयोजन भी प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय कलेक्टर परिसर में लाठी-डंडा, पत्थर, किसी प्रकार का घातक या ज्वलनशील पदार्थ, अन्य शस्त्र, बारूद, पटाखे या पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है।

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