हाईकोर्ट का आदेश, 3 हफ्ते में जवाब दें ईडी के अधिकारी

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की पीठ में गुरुवार को ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के जवाब पर ईडी की ओर से प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पैरवी की। मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की तलाशी ईडी अधिकारियों ने ली थी। इस मामले में हेमंत सोरेन की शिकायत पर गोंदा थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया गया है कि इस मामले में गोंदा पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। इस मामले पर पूर्व में भी सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य को गोंदा पुलिस द्वारा 41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी थी।

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