हाईकोर्ट का निर्देश:छात्राओं से छेड़खानी मामले पर 2 दिन में कमेटी बनाएं

झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार काे महिलाओं और छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग काे लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के सुझाव पर कमेटी का गठन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने सरकार से पूछा कि झालसा के सुझाव पर अब तक कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया। सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और कमेटी बनाने के लिए चार सप्ताह का समय देने की मांग की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। कहा कि अब कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। अदालत ने दो दिनों में कमेटी का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया जाएगा। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर शपथपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने प्रार्थी को इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

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