रायसेन | सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने रायसेन के राजेंद्र सिंह की स्पेशल लीव पिटीशन (C) नंबर 37020/2025 खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेंटा की पीठ ने सुनाया। सुनवाई 18 दिसंबर 2025 को कोर्ट नंबर-2 में हुई। राजेंद्र सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सहित कई वकीलों ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 9 दिसंबर 2025 को रायसेन जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 मेहगांव से निर्वाचित सदस्य राजेंद्र बघेल को अयोग्य घोषित किया था।


