राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 200 पदों पर आयोजित हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। याचिकाओं में कहा गया था कि आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया है। इसमें बताया गया कि एग्जाम के बाद नियम बदलते हुए न्यूनतम अंकों में बदलाव किया था। जो गैर संवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में निर्धारित कर चुका है कि रुल्स ऑफ गेम का भी सिद्धांत है कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं। आरपीएससी द्वारा बीच में नियम बदलने से हमारे हित प्रभावित हुए हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वहीं, सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। न्यूनतम अंकों में किया था बदलाव एडवोकेट हरेन्द्र नील ने बताया कि विज्ञप्ति में भर्ती नियमों के तहत लिखित परीक्षा के दोनों पेपर (विषय और जीके) में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए पात्र माना जाना था। लेकिन कार्मिक विभाग ने 25 फरवरी 2025 को नियमों को संशोधित करते हुए न्यूनतम अंक 36 प्रतिशत कर दिए। जिसके बाद आरपीएससी ने विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए इस भर्ती परीक्षा में भी इसे लागू कर दिया। …. राजस्थान में भर्ती से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,252 पदों पर वैकेंसी:1 मई तक कर सकेंगे अप्लाई, जून में होगी परीक्षा और नवंबर में आएगा रिजल्ट राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने नेशनल स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के 28 पदों पर 13 हजार 252 वैकेंसी निकाली है। पूरी खबर पढ़िए…


