हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में बची सीटों के हस्तांतरण पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को गणित और विज्ञान विषय के सहायक आचार्य (कक्षा 6-8) नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थी और जेएसएससी की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक खाली बची सीटों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई दिसंबर में होगी। याचिकाकर्ता महेंद्र रवानी समेत 355 अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि आयोग ने सहायक आचार्य पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। -शेष पेज 9 पर जामताड़ा में 354 चौकीदार पद पर बहाली प्रक्रिया रोकी हाईकोर्ट ने जामताड़ा में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि अब तक जारी परिणाम और चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने जामताड़ा के डीसी को चार सप्ताह का समय दिया है। निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले पर स्टेट ऑफ फैक्ट प्रति-शपथ पत्र दाखिल करें। इसके बाद आगे की सुनवाई होगी। बता दें कि जामताड़ा में चौकीदार के 354 पदों पर नियुक्ति होनी है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *