झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी राजेश प्रसाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी को नोटिस जारी कर कई बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। प्रार्थियों ने जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन और नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा है कि उक्त सिविल सेवा परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल इवेल्युएशन किया गया, जबकि इसका कोई प्रावधान नहीं है। -शेष पेज 9 पर जेपीएससी नियुक्ति घोटाला: 18 आरोपियों को जमानत जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड 18 आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन. तिवारी की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। इन्हें मिली बेल: शिवेंद्र, अमित कुमार, रामकृष्ण कुमार, इंद्रजीत सिंह, डॉ. योगेंद्र सिंह, डॉ. ओंकार नाथ सिंह, डॉ. सुधीर शुक्ला, अमर नाथ सिंह, डॉ. प्रदीप पांडेय, डॉ. दिवाकर लाल श्रीवास्तव, डॉ. मिथिलेश सिंह, डॉ. सभाजीत यादव, डॉ. बंशी यादव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ. अशोक सिंह, डॉ. शशि देवी, महेंद्र मोहन वर्मा व ओम प्रकाश सिंह।


