हेट स्पीच मामला:अमित बघेल पर 13वीं एफआईआर क्लबिंग के लिए फिर जाएंगे कोर्ट

हेट स्पीच मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को 3 और केस दर्ज किए हैं। यह उनके खिलाफ रायपुर के अलग-अलग थानों में दर्ज 13वीं एफआईआर है। बता दें कि देवेंद्र नगर के चार मामलों में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तेलीबांधा पुलिस ने अमित की गिरफ्तारी के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। अलग-अलग थानों व राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने के लिए अमित बघेल सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पहले राहत नहीं मिली थी। उनके बयानों को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। अब इसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ मामलों का हवाला दिया जाएगा, जिनमें क्लबिंग की अनुमति दी गई थी। अमित रायपुर कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई चाहते हैं। पुलिस के अनुसार, कारोबारी कैलाश बालानी (भाटापारा), संजय अग्रवाल (बेमेतरा) और रोमी सावलानी (धमतरी) ने अपने-अपने नजदीकी थानों में अमित बघेल के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने उनके धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तीनों शिकायतों को जीरो में दर्ज कर कोतवाली भेजा गया, जहां केस दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें भी अमित की गिरफ्तारी की जाएगी। एक ही कोर्ट में होगी सुनवाई
अधिवक्ता विशाल शुक्ला के अनुसार, यदि एक ही घटना से संबंधित अलग-अलग थानों या राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, तो उनकी क्लबिंग संभव है। यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह आरोपी को राहत देती है या नहीं। यदि राहत मिली तो रायपुर कोर्ट में ही अमित बघेल से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई होगी। जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज है, वहां जांच पूरी कर चार्जशीट रायपुर कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। 3 थानों व 12 राज्यों में केस दर्ज
अमित के खिलाफ देवेंद्र नगर थाना में 4, तेलीबांधा में 5 और कोतवाली थाना में 4 एफआईआर दर्ज है। वहीं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड सहित 12 राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं।

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