होटल में अकेली बच्ची से रेप का प्रयास:दोषी को 20 साल की सजा और 80 हजार जुर्माना

सिरोही के पॉक्सो विशेष न्यायालय ने एक संगीन मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप का प्रयास करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 80,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला आबूरोड तहसील का है, जहां अगस्त 2024 में एक होटल में यह जघन्य अपराध हुआ। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार, पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना उस समय हुई जब परिवार खाना खाने बाहर गया था और 9 वर्षीय बच्ची अपने भाई के साथ होटल के कमरे में अकेली थी। रात करीब 10:15 बजे एक युवक ने कमरे में घुसकर बच्ची से कहा कि उसे उसके माता-पिता ने भेजा है। आरोपी ने पहले बातचीत के बहाने और फिर बार-बार पानी पीने के बहाने कमरे में आकर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्ची के विरोध करने के बावजूद उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर रेप का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए यह कड़ी सजा सुनाई।

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