अलवर के सिलीसेढ़ झील के पास किशनपुर क्षेत्र में स्थित चर्चित ‘देशी ठाठ होटल’ के मामले में 15 दिसंबर को एडीजे कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई हुई। जिसमें होटल के मालिक ने स्थगन आदेश व दावे में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। अब इससे संबंध में यूआईअी प्रशासन की ओर से मंगलवार को जवाब पेश किया जाएगा। उसके अनुसार आगे कोर्ट निर्णय कर सकता है। यूआईटी के वीकल विक्रांत ने बताया कि वादी ने स्थगन व दावे में संशोधन चाहने के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन इसका जवाब यूआईटी का ओर से कोर्ट में दिया जाएगा। इससे पहले 9 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के राहत देने के आदेश को खारिज करते हुए 12 दिसंबर को सुनवाई का आदेश दिया था। कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद अब 15 दिसंबर को सुनवाई हुई है। इससे पहले 4 दिसंबर को नगर विकास न्यास ने होटल को सील किया था। एडीजे कोर्ट नंबर 3 ने होटल मालिक को राहत देते हुए 28 दिसंबर तक सील हटाने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद नगर विकास न्यास (UIT) हाईकोर्ट पहुंची। कोर्ट ने एडीजे कोर्ट को 12 दिसंबर को सुनवाई करने के आदेश दिए। लेकिन इस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था। उसके बाद 13 दिसंबर को यूआईटी ने फिर से होटल को सील कर दिया। उसके बाद अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पहले दिन केवल वादी की तरफ से आवेदन पेश किया गया। दुबारा सील करते हुए कहा – यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी मानवेंद्र जायसवाल 13 दिसंबर को दुबारा सील करते हुए कहा कि पहले सील की कार्रवाई की गई तो कोर्ट ने सील खोलने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट में एडीजे कोर्ट का आदेश खारिज होने के बाद सील के आदेश फिर किए गए हैं। आगे कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी।


