11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीलम मिश्रा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि आरोपी ने पीड़िता का सौतेला पिता होते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में आरोपी ने पवित्र रिश्ते के साथ विश्वासघात किया है। आरोपी के साथ किसी प्रकार की नर्मी बरतना उचित नहीं है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पटेल ने पैरवी की है।
मामला कोलार थाना क्षेत्र में1 सितंबर 2024 को दर्ज हुआ। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां की दूसरी शादी हुई थी। 29 अगस्त को उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने दर्द की बात मां को बताई। मां ने कारण पूछा तो, पीड़िता ने बताया कि 28 जुलाई को जब मां बाहर डॉक्टर को दिखाने गई थी। तब आरोपी ने उसके साथ किचेन में दुष्कर्म किया था। सौतेला पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर कोई बात किसी को बताई तो वो उसकी मां को जान से मार देगा। इसके बाद 30 जुलाई को भी आरोपी ने पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। डॉक्टर के यहां जाते समय पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। जिसके बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने दिलाई 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति इस मामले में कोर्ट ने माना है कि पीड़िता की उम्र 11 साल है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। ऐसे में पीड़िता के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने उसे 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसे कोर्ट के आदेश अनुसार पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। बेटी अकेली रहती थी, तब करता था दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि घटना से 9 साल पहले उसकी मां का पहले पिता से तलाक हो गया था। इसके बाद साल 2020 में परिवार वालों ने उसकी मां की आरोपी के साथ दूसरी शादी करा दी थी। सौतेले पिता से उसकी मां को एक चार साल का बेटा है। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां का जेपी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके लिए मां अक्सर अस्पताल में रहती थीं। इस दौरान आरोपी सौतेला पिता उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था।


