12 लाख तक आय टैक्स फ्री, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर पेनल्टी अब 75000 से 1.5 लाख रुपए हुई

भास्कर न्यूज |लुधियाना जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन (डायरेक्ट टैक्स) ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के संबंध में आयकर भवन, ऋषि नगर, लुधियाना में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। ये सेमिनार एसोसिएशन के प्रधान सी.ए. राजीव कौशल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सेमिनार को संबोधित करते हुए सीए हरीश कुमार अनेजा ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर लगने वाली पेनल्टी व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित है। धारा 446 को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके स्थान पर धारा 428 में संशोधन कर देरी पर निश्चित शुल्क लागू किया जाएगा जोकि एक माह तक की देरी पर 75,000 तथा एक माह से अधिक की देरी पर 1,50,000 शुल्क देय होगा। प्रधान सीए राजीव कौशल ने बताया कि इसके अंतर्गत आयकर विभाग को तलाशी और जब्ती की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जो कर चोरी या अघोषित आय की विश्वसनीय सूचना मिलने पर प्रयोग की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बजट में पारदर्शिता और टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। मीडिया एडवाइजर एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में 31 मार्च 2025 तक भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न में 7 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं बनता था, जबकि अब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की भरी जाने वाली रिटर्न में 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस निर्णय से करदाताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। सेमिनार में बजट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर प्रधान सीए राजीव कौशल, उप प्रधान सीए वरुण गर्ग, सेक्रेटरी सीए साक्षी महाजन, जॉइंट सेक्रेटरी सीए दीक्षित कपूर, मीडिया एडवाइजर एडवोकेट जतिंदर खुराना, कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट गुरजोत सिंह, सीए जतिंदर कुमार, सीएस एच एस निज्जर व सीए अमरजीत कंबोज भी उपस्थित रहे।

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