15 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज-जुर्माना माफ

लुधियाना|नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की समयसीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर और कमिश्नर आदित्य डेचलवाल ने बताया कि इस योजना के तहत 2013-14 से अब तक की लंबित प्रॉपर्टी टैक्स राशि बिना किसी ब्याज और जुर्माने के जमा कराई जा सकती है। शहर में 1.92 लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं हुए हैं। सभी बकायेदार मालिक इस योजना के तहत अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। पहले यह सुविधा 31 जुलाई तक थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाया है। प्रॉपर्टी टैक्स हर साल स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा करना जरूरी है। समय पर टैक्स न भरने पर 20% तक जुर्माना और 18% वार्षिक ब्याज लगता है।

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