चाईबासा| पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त जयराम बिरूवा, पिता मुचिया बिरूवा, सा.- रोलाडीह टोला-तिरिलपी, थाना- मंझारी, जिला- प. सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त जयराम बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था। जिसके आधार पर 29 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जयराम बिरूवा को पोक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


