गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम के निर्देश पर 26 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बुचरखानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी तरह का मांस-मटन विक्रय नहीं किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार, प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटलों और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। महापौर के निर्देश पर साफ किया गया है कि यदि कोई दुकान या होटल प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान बना रहे।


