छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला NDPS के विशेष न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की ने सुनाया है। तीनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले है। जानकारी के मुताबिक, 20-20 साल की सश्रम कारावास के अलावा कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 1-1लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। रकम नहीं चुकाने पर तीनों को एक-एक साल एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा। बसना थाना क्षेत्र का मामला अभियोजन के अनुसार, 5 मई 2023 को बसना थाना पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने वाहन क्रमांक एमएच 12 केई 0231 को सिटी ग्रांउड बसना के पास रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान मिले थे 100 किलो गांजा वाहन में महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले सोहेल हबीब पठान, तुषार, गोकूल और शशिकांत खांबद के कब्जे से 100 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा से लाना बताया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर विवेचना के बाद मामला कोर्ट को सौंपा था। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।


