नारायणपुर | पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6 (3) के अनुसार जिले के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन, जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यों के लिए कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा 24 अप्रैल से 30 जून दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।


