30 तक मौका . बैंक से लोन लेकर टमाटर, केला, पपीता, बैंगन, मिर्च, अमरूद के लिए बीमा करवा सकेंगे

भास्कर न्यूज | बालोद खरीफ वर्ष 2025-26 अतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलों के लिए उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में पहुंचकर पंजीयन कराने का समय सीमा समाप्त हो चुका है। विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक 72.35 हेक्टेयर रकबे में लगी 10 उद्यानिकी फसलों के लिए जिले के 273 किसानों ने बीमा कराया है। किसानों ने कुल 10 लाख 63 हजार 274 रुपए प्रीमियम राशि जमा किया है। लोन लेने वाले किसान बैंक के माध्यम से 30 अगस्त तक तय फसलों के बीमा के लिए पंजीयन करवा सकते है। इस लिहाज से अभी 3 दिन का समय बाकी है। ऐेसे में आंकड़े बढ़ने का अनुमान है। उद्यानिकी विभाग को उम्मीद है कि लगभग 220 हेक्टेयर में लगी फसलों का बीमा किसान करवा सकते है। हालांकि कितने किसान बीमा करवाएंगे, अभी संशय की स्थिति है। पिछले साल खरीफ सीजन 2024-25 में 211.89 हेक्टेयर में लगी टमाटर, केला, पपीता, बैंगन, मिर्च, अमरूद, अदरक के लिए 406 किसानों ने बीमा कराया था। पिछले साल की तुलना में इस बार बीमा करवाने वाले किसानों की संख्या कम है। जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिए पहले टमाटर, बैगन, अमरुद केला, पपीता मिर्च एवं अदरक उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने 31 जुलाई तक समय निर्धारित हुआ था। जिसके बाद 18 अगस्त तक मौका दिया गया। केला के लिए बीमित राशि 85 हजार रुपए निर्धारित उद्यानिकी विभाग के अनुसार केला के लिए बीमित राशि 85 हजार रुपए तय है। जबकि इस फसल के लिए किसान देय प्रीमियम राशि 4 हजार 250 रुपए तय किया गया है। पपीता के लिए बीमित राशि 87 हजार रुपए और किसान देय प्रीमियम राशि 4 हजार 350 रुपए तय है। इसी तरह अमरूद के लिए बीमित राशि 45 हजार रुपए और किसान देय प्रीमियम राशि 2 हजार 250 रुपए तय है। विभाग के अनुसार जिले में कम रकबे में ही उद्यानिकी फसलों की खेती किसान करते है। हालांकि पहले की तुलना में अब रकबा बढ़ते क्रम पर है। निर्धारित ऋणमान की 5% प्रीमियम राशि देनी होगी इस योजना के तहत अगर अऋणी किसान बीमा करवाना चाहते है तो घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र या प्रस्तावित फसल बोआई का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। टमाटर के लिए बीमित राशि 1.20 लाख तय उद्यानिकी विभाग के अनुसार फसल के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा और प्रीमियम राशि तय किया गया है। टमाटर के लिए बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए तय है। जबकि किसान देय प्रीमियम राशि 6 हजार रुपए तय किया गया है। इसी तरह बैंगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए और किसान देय प्रीमियम राशि 3 हजार 850 रुपए तय है। मिर्च के लिए बीमित राशि 68 हजार रुपए और किसान देय प्रीमियम राशि 3 हजार 400 रुपए तय है। अदरक के लिए बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रुपए और किसान देय प्रीमियम राशि 7 हजार 500 रुपए तय है।

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