31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स भरेंगे तो नहीं लगेगा जुर्माना

रांची | रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र के भवन मालिकों से होल्डिंग टैक्स का भुगतान समय पर करने को कहा है। बकाये होल्डिंग टैक्स का 31 मार्च तक अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस अवधि में होल्डिंग टैक्स जमा करने से भवन मालिकों को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। मालूम हो होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। उन्हें प्रथम सप्ताह में एक फीसदी, दूसरे सप्ताह 2 फीसदी, एक माह बाद 3 फीसदी और दो माह बाद 5 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ेगा। नागरिकों की सुविधा के लिए रविवार 23 मार्च और 30 मार्च व सोमवार 31 मार्च को छुट्टी होने के बावजूद डोरंडा अंचल कार्यालय का जन सुविधा केंद्र दिन के 10 बजे से संध्या 5 बजे तक चलेगा। जिसमें सभी अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

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