न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 सीकर ने एक 32 साल पुराने सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को बरी किया है। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। आरोपी ट्रक ड्राइवर के अधिवक्ता निर्मल कुमार बिजारणियां ने बताया- वर्ष 1991 में सीकर-जयपुर हाइवे पर गोरियां के नजदीक कार और ट्रक की भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। परिवादी की तरफ से रानोली पुलिस थाने में आरोपी ट्रक ड्राइवर अशोक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 (A) का अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। इस दौरान आरोपी ट्रक ड्राइवर की और से अधिवक्ता निर्मल कुमार बिजारणियां, नरेंद्र कुमार मीणा व कृष्ण कुमार वर्मा ने पैरवी की। कोर्ट ने बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ट्रक ड्राइवर को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।


