40 हजार का निःशुल्क बीमा मिलेगा:मंगला पशु योजना, पशुपालक 12 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन, लॉटरी से होगा चयन

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते है। चयनित पशुपालक को 40 हजार तक का निःशुल्क बीमा मिलेगा। इसके पशुपालक घर बैठे भी आवेदन कर सकते है। योजना में चयनित पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों)/10 बकरी/10 भेड़/1 उष्ट्र वंश के पशु का निःशुल्क बीमा करा सकता है। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा, जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो। यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा। पशु की मृत्यु होने पर पशु के बीमित मूल्य या अधिकतम 40 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। योजना में प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी योजना लाभार्थी तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक पशुपालक शामिल है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा ) विभाग चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम के लिए तिथि वार कार्यक्रम की सूचना पशुपालकों को एसएमएस या अन्य माध्यम से दी जा रही है। बीमा प्रक्रिया के बाद पशुपालक को मोबाइल पर एस. एम. एम के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक दिया जा रहा है। लॉटरी के माध्यम से चयन होगा आवेदन करने वाले पशुपालक जनाधार कार्ड, आवेदक पशुपालक एवं पशु के साथ फोटो, पशु/पशुओं के टैग नंबर, आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, जाति प्रमाण पत्र, गोपाल कार्ड / लखपति दीदी कार्ड (यदि कोई हो तो) के साथ बीमा विभाग द्वारा तैयार सॉटवेयर पर पशुपालक मोबाइल ऐप/वेब पोर्टल पर आवेदन कर पंजीकरण करा सकते हैं। बीमा के लिए पशुपालकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। टैगिंग जरूरी बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। पशुओं के बीमा के लिए गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए।

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