इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आज यानी, 15 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी है जो सोच रहे हैं कि टैक्स फाइल करने के बाद उनका रिफंड कब तक बैंक अकाउंट में आएगा। यहां हम सवाल-जवाब के जरिए रिफंड से जुड़ी डिटेल्स बता रहे हैं… सवाल 1:आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड प्रोसेस कैसे शुरू होती है? जवाब: आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना पड़ता है। फिर टैक्स डिपार्टमेंट, सेक्शन 143(1) के तहत इसे चेक करता है। ये सब ऑटोमैटिक होता है, लेकिन कभी-कभी मैनुअल भी चेक किया जाता है। अगर सब ठीक है, तो प्रोसेसिंग हो जाती है। अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं। । सवाल 2: रिफंड कब क्रेडिट होता है? कितना टाइम लगता है? जवाब: ये रिटर्न की सिम्प्लिसिटी पर डिपेंड करता है। अगर सब कुछ ठीक है, तो हफ्ते भर में आ सकता है। छोटे रिफंड (15,000 रुपए से कम) तो कभी-कभी एक घंटे में ही प्रोसेस हो जाते हैं और उसी दिन बैंक में आ जाते हैं। कई केस में पेंडिंग एप्लीकेशन की लंबी कतार के कारण 1 महीना या इससे ज्यादा लग सकता है। सवाल 3: रिफंड को धीमा करने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? जवाब: सबसे बड़ा है रिटर्न में कॉम्प्लिकेशन, जैसे कैपिटल गेन (शेयर बेचने का प्रॉफिट) या बिजनेस इनकम। इनमें एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लगता है। इसके अलावा भी तीन बड़ी वजहें हैं… सवाल 4: अगर रिफंड लेट हो जाए तो क्या करें? जवाब: रिफंड लेट होने पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और ‘View Returns/Forms’ सेक्शन में रिफंड स्टेटस देखें। इसके अलावा ITR में दर्ज बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही हैं या नहीं इसे चेक करें। हेल्पलाइन नंबर (1800-103-0025 या 1800-419-0025) पर कॉल भी कर सकते हैं। सवाल 5: अगर रिफंड लेट हो तो ब्याज मिलेगा? जवाब: हां टैक्स डिपार्टमेंट 6% सालाना इंटरेस्ट देता है। मतलब, रिफंड अगर डिले हुआ तो पैसा ब्याज के साथ मिलेगा। मुंबई के सीए चिराग चौहान कहते हैं कि छोटे अमाउंट जल्दी आते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न में टाइम लगता है। तो पेशेंस रखें। ——————————– टैक्स से जुड़ी ये खबर भी पढ़े… इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन:चूके तो ₹5 हजार तक का जुर्माना, जानें खुद ITR कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी, 15 सितंबर को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन से पहले यानी, रात 12 बजे तक रिटर्न नहीं भरा तो 5000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। पूरी खबर पढ़े…


