भीलवाड़ा में घर में घुसकर नाबालिग से रेप के दरिंदे को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। सुनवाई के दौरान पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 21 डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। घर में घुसकर की थी वारदात
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया- बड़लियास थाना क्षेत्र में पीड़िता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि 20 अप्रैल 2022 को वह अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ सो रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे के आसपास उसकी बड़ी बहन चाय बनाने के लिए कमरे से बाहर गई और कमरे का दरवाजा खुला था। बड़ी बहन ने आरोपी को पकड़ा
खुला दरवाजा देखकर आरोपी कमरे में घुसा और अंदर से गेट बंद कर पीड़िता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची और आरोपी को पड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस ने जांच के बाद रेप और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। 18 गवाह और 21 डॉक्यूमेंट पेश किए
अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 21 डॉक्यूमेंट पेश कर आरोप सिद्ध करवाने के बाद आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।


