सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को झारखंड में राज्य सूचना आयोग में खाली पदों को जल्द भरने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को कमेटी के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर नामित करे। नामित करने की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी होनी चाहिए। चयन समिति इसके तुरंत बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को आदेश के अनुपालन को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होने की वजह से सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन समिति की बैठक नहीं हो पाई है। क्योंकि, नेता प्रतिपक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने सूचना आयोग में खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


