झालावाड़ पुलिस ने सोनू गैंग के सरगना सोनू उर्फ कुलदीप सिंह को राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम 2006 (राजपासा) के तहत डिटेन किया है। उसे झालावाड़ जिला जेल भेजा गया है। यह झालावाड़ पुलिस की राजपासा के तहत तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि राजपासा एक ऐसा कानून है, जिसका उपयोग लगातार सक्रिय और भय पैदा करने वाले अपराधियों के खिलाफ किया जाता है। यह तब लागू होता है, जब पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई के बावजूद अपराधी अपराध करना जारी रखते हैं। सक्रिय अपराधी सोनू उर्फ कुलदीप सिंह के विरुद्ध राजपासा एक्ट में इस्तगासा तैयार कर 9 दिसंबर को जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ को भेजा गया था। इसके बाद निरुद्धगी आदेश जारी किया गया और अपराधी को जिला जेल में निरुद्ध किया गया। एसपी ने बताया कि सोनू उर्फ कुलदीप सिंह झालावाड़ कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है और जिला स्तरीय हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में अनुमोदित है। उसने वर्ष 2004 से 2025 तक हथियार तस्करी, आमजन से मारपीट कर वसूली, डकैती की योजना, हत्या, फिरौती मांगना और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ मारपीट जैसे गंभीर अपराध किए हैं। पुलिस के अनुसार, उसकी अवैध आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। झालावाड़ में आमजन के शांतिपूर्ण और भय रहित वातावरण के लिए इस अपराधी का खुले रूप से घूमना उचित नहीं था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।


