सीध के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में एक गाय की बेरहमी से पिटाई और पैर तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। श्री राम गौसेवा संकल्प समिति रामपुर नैकिन की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को यह कार्रवाई की है। आरोपी राजकुमार सिंह सोमवंशी पर गाय को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। गाय को बुरी तरह पीटने का आरोप घटना 8 दिसंबर 2025 की है। समिति की ओर से थाना प्रभारी को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, रायखोर वार्ड नंबर 6 निवासी राजकुमार सिंह सोमवंशी ने एक गाय को बुरी तरह पीटा, जिससे उसका पैर टूट गया। घटना के समय सुरेश कुमार द्विवेदी नामक व्यक्ति मौके पर मौजूद था, जो प्रत्यक्षदर्शी है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई का मांग गोसेवा समिति ने इस कृत्य को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत संज्ञेय अपराध बताया है। समिति ने यह भी आशंका जताई है कि आरोपी की गतिविधियों को देखते हुए यह मामला केवल पशु क्रूरता तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसमें पशु तस्करी जैसी अवैध गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज रामपुर नैकिन थाना प्रभारी निरीक्षक सुधांशु तिवारी ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


